
अम्बेदकरनगर जनपद के कृषक उत्पादक संगठनों (एफ०पी०ओ०) को एग्रीगेटर के रूप में अनुदान पाने का सुनहरा अवसर कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा घोषित किया गया है, जिसमें प्रदेश में स्थापित सी०बी०जी० प्लान्ट तथा अन्य सम्बन्धित इकाइयों को फसल अवशेष उपलब्ध कराये जाने हेतु इन सीटू एवं एस०एम०ए०एम० योजनान्तर्गत एफ०पी०ओ० एवं एफ०पी०ओ० के सदस्य कृषकों को एग्रीगेटर के रूप में अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्ययोजना है। उक्त कार्ययोजना की गाइड लाइन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में इन-सीटू (सी०आर०एम०) एवं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजनाओं के अन्तर्गत कृषक उत्पादक संगठन (एफ०पी०ओ०) एवं एफ०पी०ओ० के दो सदस्य कृषकों को एग्रीगेटर के रूप में नियमानुसार चयन किया जाना है। जनपद / मण्डल के नजदीकी क्षेत्र में स्थापित सी०बी०जी० प्लान्ट / कम्पनी तथा अन्य सम्बन्धित इकाईयों को पराली / फसल अवशेष एकत्र कर उपलब्ध कराकर फसल अपशिष्टों के एक्स-सीटू प्रबन्धन को बढ़ावा देने तथा फसल अवशेष के वैकल्पिक ऊर्जा के उत्पादन में अनुप्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कृषक उत्पादक संगठन (एफ०पी०ओ०) का एग्रीगेटर के रूप में चयन करने व योजना का जनपद में क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय कार्यकारी समिति (DLEC) का गठन किया गया है। चयन से सम्बन्धित नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी उप कृषि निदेशक कार्यालय, अम्बेडकरनगर से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।
उक्त कार्ययोजना के अनुसार लाभार्थी चयन करने एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपद में कार्यशील समस्त कृषक उत्पादक संगठनों (FPOs) से उप कृषि निदेशक डॉ अश्विनी कुमार सिंह ने परिधि न्यूज़ को बताया है, कि उपरोक्त नियम एवं शर्तों के अधीन कार्य करने हेतु एग्रीगेटर योजना के अनुदान हेतु अपना आवेदन उप कृषि निदेशक कार्यालय, अम्बेडकरनगर में दिनांक 06.10.2025 के सायं 5 बजे तक उपलब्ध करायें। निर्धारित समय में प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा तथा उक्त समयोपरान्त कोई आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
