बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी छह महीने की जेल की सज़ा पर अस्थायी रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद उन्हें फिलहाल जेल से बाहर रहने की अनुमति मिल गई है।कोर्ट ने यह राहत इसलिए दी क्योंकि राजपाल यादव ने मामले से जुड़ी कंपनी के खाते में 1.5 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं। साथ ही अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है, जैसे पासपोर्ट जमा करना और बिना अनुमति देश से बाहर न जाना।यह मामला फिल्म निर्माण से जुड़े पैसों के लेनदेन का है। आरोप है कि राजपाल यादव द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया था। इस कारण निचली अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए छह महीने की सज़ा सुनाई थी।अब हाईकोर्ट ने उनकी सज़ा पर 18 मार्च 2026 तक रोक लगा दी है। इस दौरान मामले की आगे सुनवाई होगी और उसी के आधार पर अगला फैसला लिया जाएगा।
